रांची में आरएसएस कार्यालय हमले में तीन गिरफ्तार: जानिए पूरा मामला

पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ भारतीय नायया संहिता (BNS) के कई वर्गों के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत FIR को दर्ज किया है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ भारतीय नायया संहिता (BNS) के कई वर्गों के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत FIR को दर्ज किया है।